थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में वर्ष 2020 में पति पर तेजाब डालने और उसका अपहरण करने के चर्चित मामले में अदालत ने पत्नी और उसके साथी को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर कुल 24 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
एसपी पलाश बंसल ने बताया कि 31 अक्टूबर 2020 को ग्राम हथौड़ा में पत्नी ने अपने साथी के साथ मिलकर पति पर तेजाब फेंका, उसके साथ मारपीट की और अपहरण कर चार पहिया वाहन से चित्रकूट पुलिया के पास फेंक दिया था। मामले में थाना कोतवाली देहात में मुकदमा संख्या 269/2020 धारा 364 एवं 326-ए आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक विजय कुमार ओझा ने की और साक्ष्य जुटाकर 6 दिसंबर 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस मामले में प्रभावी पैरवी की गई।
विशेष लोक अभियोजक बसंत शिवहरे, शशिभूषण श्रीवास्तव तथा लोक अभियोजक देवदत्त मिश्रा ने न्यायालय में पक्ष रखा। वहीं कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी अमित कुमार, आरक्षी रजनीकांत और पैरोकार आरक्षी रामनरेश ने भी प्रभावी समन्वय किया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने संतोषी पत्नी महेंद्र निवासी फफूंदी थाना बबेरू तथा प्रधान पुत्र सत्यप्रकाश निवासी दोहा थाना कोतवाली देहात को दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष के कारावास और कुल 24 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।