जालौन-भाजपा नेता,एसएचओ सहित तीन के विरुद्ध छेड़छाड़,मारपीट की एफआईआर दर्ज

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छेड़छाड़ तथा मारपीट के मामले में अदालत ने भाजपा नेता,एसएचओ सहित दरोगा के विरुद्ध एफआईआर के निर्देश दिए हैं।
उरई जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अभिषेक खरे के आदेश पर एट कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, एक उपनिरीक्षक, दो अज्ञात पुलिसकर्मियों, भाजपा नेता व उसके तीन अज्ञात साथियों के खिलाफ एट थाने में विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। महिला का आरोप है कि इन लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। एट कस्बा निवासी एक महिला ने कोर्ट में वाद दायर करते हुए बताया था कि 26 फरवरी 2026 की शाम करीब सात बजे भाजपा नेता कार्तिक त्रिपाठी और उसके तीन साथियों ने उसके साथ छेड़छाड़, अभद्रता और अश्लील हरकतें कीं। महिला का आरोप है कि आरोपी लाल रंग की ब्रेजा कार में उसे जबरन बैठाकर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की विरोध और शोर मचाने पर आरोपियों ने कार से कुचलने की कोशिश की, लेकिन आसपास मौजूद लोगों के पहुंचने पर वे मौके से भाग निकले। महिला का कहना है कि उसने तत्काल 1090 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। 28 फरवरी को एट थाने में तहरीर देने के बावजूद उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन थाना प्रभारी पंकज पांडेय अपने सरकारी आवास पर मुख्य आरोपी को संरक्षण दे रहे थे। महिला का कहना है कि जब उसने घटना का वीडियो बनाने का प्रयास किया, तो तत्कालीन एसएचओ, उपनिरीक्षक अभिषेक पोरवाल और दो अन्य पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की, मोबाइल छीन लिया, अभद्रता की और समझौते का दबाव बनाते हुए झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी।
UP TIMES NEWS
Author: UP TIMES NEWS

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