ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बांदा पुलिस की प्रभावी पैरवी से अलग-अलग मामलों में दो अभियुक्तों को न्यायालय से दंडित कराया गया। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन और मजबूत पैरवी के फलस्वरूप दोनों मामलों में कुल 5100 रुपये का अर्थदंड लगाया गया, जबकि एक अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। पुलिस के अनुसार, थाना कोतवाली नगर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 764/2021, धारा 279/338 भादवि में अभियुक्त दिलीप पुत्र बलवान, निवासी ग्राम बसहरी, थाना मटौंध को न्यायालय ने 1600 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। वहीं थाना बबेरू में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 16/2020, धारा 354/504 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त शिवा पुत्र रामलाल, निवासी मोहल्ला बनतलवा, थाना बबेरू को न्यायालय ने तीन वर्ष के कारावास और 3500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। एसपी पलाश बंसल ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को उनके अपराध के लिए न्यायालय से प्रभावी ढंग से सजा दिलाने के लिए लगातार अभियोजन और पैरवी की जा रही है। कहा कि आगे भी सजा दिलाये जाने की मुहिम जारी रहेगी।