ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना और प्रभावी अभियोजन पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग तीन मामलों में तीन अभियुक्तों को न्यायालय से दंडित कराया गया। तीनों मामलों में कुल 9,500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया, जबकि एक अभियुक्त को छह माह के कारावास की सजा भी हुई।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी लगातार जारी है। थाना कोतवाली नगर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 200/17, धारा 60 आबकारी अधिनियम के अभियुक्त राजू पुत्र सुखनंदन निवासी ग्राम कटरा को न्यायालय ने 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
इसी थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 120/2005, धारा 279/304(ए) भादवि के अभियुक्त लवकुश पुत्र देशराज निवासी ग्राम पैलानीडेरा को छह माह के कारावास और 1,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
वहीं कोतवाली नगर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 04/22, धारा 60 आबकारी अधिनियम के अभियुक्त सुखराज पुत्र देशराज निवासी मवई बुजुर्ग को न्यायालय ने 3,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। तीन मामलों में हुई प्रभावी पैरवी
पुलिस के अनुसार ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामलों की विवेचना के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय में साक्ष्यों और तथ्यों को मजबूती से प्रस्तुत करते हुए अभियुक्तों को सजा दिलाई गई। दोषियों को सजा दिलाने का अभियान जारी
पुलिस अधीक्षक पलाश बसंल के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत विभिन्न मामलों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को न्यायालय से दंडित कराने की कार्रवाई जारी है। पुलिस द्वारा विवेचना से लेकर अभियोजन पैरवी तक की प्रक्रिया में तेजी और प्रभावशीलता पर जोर दिया जा रहा है।