लगातार फरार चल रहे गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी पर डीआईजी ने शिकंजा कसा है। ईनाम की राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दी है।
जनपद बांदा के थाना नरैनी पर दर्ज मुकदमा मु0अ0सं0 01/2026 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित गैंगस्टर अभियुक्त शीबू अंसारी पुत्र बहीद उर्फ बाहिद अंसारी निवासी बांदा रोड कस्बा नरैनी पर घोषित पुरस्कार की राशि डीआईजी राजेश एस ने बढ़ाकर 50 हजार कर दिया है। गौरतलब हो कि अभियुक्त रवि राजपूत पुत्र रामचन्द्र राजपूत निवासी राजनगर कस्बा व थाना नरैनी,अरूण कुमार पुत्र दशरथ निवासी प्रसिद्धपुर थाना पहाड़ी चित्रकूट,शीबू पुत्र वाहिद के विरूद्ध नरैनी कोतवाली में गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसकी विवेचना गिरवा प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार सैनी द्वारा की जा रही है। प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार सैनी द्वारा अभियुक्त रवि राजपूत व अरूण कुमार उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है । अभियोग में वाछित चल रहे अभियुक्त शीबू अंसारी पुत्र बहीद उर्फ बाहिद अंसारी उपरोक्त मुकदमें में फरार चल रहा है। जिसकी गिरफ्तारी के पुलिस द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के द्वारा 16.04.2026 को 25 हजार रुपये का पुरूस्कार घोषित किया गया था। जो अब तक गिरफ्तार न होने पर पुलिस अधीक्षक ने डीआईजी राजेश एस को फरार/वांछित अभियुक्त शीबू अंसारी पुत्र बहीद उर्फ बाहिद अंसारी निवासी बांदा रोड कस्बा व थाना नरैनी जनपद पर पुरूस्कार बढ़ाये जाने की रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। पुलिस अधीक्षक की प्रेषित रिपोर्ट पर डीआईजी राजेश एस ने आरोपी पर 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार ईनाम घोषित कर दिया है। साथ ही डीआईजी ने पुलिस को शीघ्र आरोपी को पकड़े जाने के निर्देश दिए हैं।