महिला से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है।
अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत गुरेह में 31.07.2020 को गांव के ही चन्द्रभान उर्फ दिप्ती पुत्र जग्गा उर्फ जगत प्रसाद ने महिला के साथ दुराचार किया था। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। महिला मि तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने में बाद आरोपी को जेल भेजा गया था। मुकदमे की विवेचना निरीक्षक रुकुम पाल सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उपरोक्त मुकदमे में एसपी पलाश बंसल ने प्रभावी पैरवी कराई। लोक अभियोजक मनोज कुमार दीक्षित व रामकुमार सिंह द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी राकेश सिंह तोमर तथा पैरोकार आरक्षी देवी दयाल के अथक प्रयासों से न्यायालय द्वारा अभियुक्त चंद्रभान को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। सजा के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है।