महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2026 को शराब और भांग की सभी फुटकर एवं थोक दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट अमित आसेरी ने आबकारी अधिनियम 1910 (खंड-प्रथम) की धारा 59 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार 2 अक्टूबर को जनपद की सभी देशी शराब, कंपोजिट शॉप और भांग के फुटकर एवं थोक अनुज्ञापनों से मदिरा का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बंदी के कारण अनुज्ञापियों को किसी भी प्रकार का प्रतिफल अथवा छूट देय नहीं होगी। संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। बंदी के दौरान बिक्री पर रोक
2 अक्टूबर को निर्धारित दुकानों से शराब और भांग की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। प्रशासन ने संबंधित अनुज्ञापियों से आदेश का पालन करने को कहा है।
शांति व्यवस्था के लिए प्रशासन की निगरानी
गांधी जयंती के अवसर पर शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से आदेश के अनुपालन पर निगरानी रखी जाएगी।