बाँदा-पत्थर से सिर कुचलकर हत्या करने वाले को उम्रकैद

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तीन साल पहले पत्थर से सिर कुचलकर एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन की पैरवी के चलते अभियुक्त को यह सजा दिलाई गई। 31 मार्च 2023 को कोतवाली बबेरू के ग्राम ब्योंजा में एक व्यक्ति की उसके रिश्तेदार ने पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी थी। घटना के संबंध में मृतक के पुत्र कैलाश की तहरीर पर थाना बबेरू में मुकदमा अपराध संख्या 142/2023 के तहत धारा 302 भादवि में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मामले की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बबेरू पंकज कुमार सिंह ने की। प्रभावी विवेचना और साक्ष्य संकलन के बाद पुलिस ने 25 अगस्त 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मामले में लोक अभियोजक श्रवण कुमार तिवारी ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। वहीं कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी गौरव दिवाकर और पैरोकार आरक्षी चक्रधारी के अथक प्रयासों से न्यायालय ने अभियुक्त रज्जू उर्फ शिवपूजन पुत्र रामऔतार निवासी ग्राम खौही, थाना बरौंधा, जनपद सतना (मध्य प्रदेश) को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी जारी है।
UP TIMES NEWS
Author: UP TIMES NEWS

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