नाबालिग बच्चियों के खिलाफ अपराधों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक मामले में बाल अपचारी को संरक्षण में लिया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
विगत 12 अक्टूबर को बिसंडा थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ गुटखा लेने के बहाने गलत काम किए जाने की सूचना दी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने परसेटा गांव निवासी संदीप पुत्र राममिलन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(2), 137(2) और 351(3) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5(L), 5(M) और 6 के तहत मुकदमा दर्ज किया। मंगलवार, 13 अक्टूबर को बिसंडा पुलिस ने संबंधित बाल अपचारी को संरक्षण में ले लिया। पुलिस का कहना है कि मामले में नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई
महिला की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। नाबालिग से जुड़े इस प्रकरण में पुलिस ने बाल अपचारी को संरक्षण में लेकर नियमानुसार कार्रवाई की है। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ मुकदमा
मामले में पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस प्रकरण में आगे की विधिक प्रक्रिया पूरी कर रही है।