गैंगस्टर एक्ट के तहत पेशेवर अपराधियों पर शिकंजा लगातार जारी है। अपराध से अर्जित की गई अपराधी की सम्पत्ति को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। कुर्क करने के साथ पुलिस ने ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया है।
प्रदेश में माफियाओं व नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों पर कड़ी कार्यवाही हेतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से संम्पति का अर्जन करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में सोमवार को एकबार फिर बड़ी कार्यवाही की गई है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम जौरही निवासी शातिर अपराधी निरंजन पुत्र स्वयंबर द्वारा आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से अर्जित की गई लगभग 80 हजार रुपए कीमती ट्रैक्टर को कुर्क किया गया है। अभियुक्त पर समाजविरोधी क्रियाकलाप करने तथा लूट पाट,जबरन वसुली आदि कर समाज में भय व्याप्त कर अवैध रुप से संमत्ति अर्जित करने के संबंध में थाना कोतवाली देहात बांदा पर मु0अ0सं0 216/25 धारा 2(b)(i)/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक मटौंध दीपेन्द्र सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही थी। विवेचक द्वारा अभियुक्त के आपराधिक कृत्यों द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई सम्पत्ति की पहचान कर कुर्की हेतु न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी गई थी। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 22.05.2026 को अभियुक्त की अवैध संपत्ति की कुर्की के संबंध में आदेश निर्गत किए गए थे। गैंगस्टर एक्ट की 14(1) के तहत कार्यवाही करते हुए नायब तहसीलदार सदर धनजंय कुमार,प्रभारी निरीक्षक मटौन्ध दीपेंद्र सिंह,थानाध्यक्ष कोतवाली देहात संजीव चौबे सोमवार को गांव पहुंचकर अभियुक्त द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई लगभग 80 हजार रुपये की चल सम्पत्ति ट्रेक्टर को जब्त कर लिया गया है। बता दें कि विगत 05.06.2026 को अभियुक्त की 24 लाख रुपये की अवैध रुप से अर्जित चल सम्पत्ति हारवेस्टर को कुर्क किया जा चुका है। सहायक एसपी मेविस टॉक ने बताया कि अभियुक्त निरंजन पर लूट,जबरन,वसूली,गुण्डा एक्ट आदि सहित डेढ़ दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं।