बाँदा-नाबालिग को भगाकर ले जाने के मामले में अभियुक्त को हुई सात साल की कैद

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नाबालिग को बहला-फुसला कर भगा ले जाने के मामले में अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है।
अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि दिनांक 02.09.2020 को थाना बबेरु क्षेत्रान्तर्गत एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामलें में थाना बबेरु में मु0अ0स0 210/2020 धारा 363/366 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना उप निरीक्षक श्यामदेव सिंह द्वारा सम्पादित की गयी थी। विवेचक द्वारा 03.09.2020 को नाबालिग को सकुशल बरामद किया गया था। विवेचना के क्रम प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक मनोज दीक्षित,रामकुमार सिंह द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी राकेश सिंह तथा पैरोकार आरक्षी चक्रधारी के अथक प्रयासों से अभियुक्त शनि उर्फ प्रेमबाबू पुत्र छिदुवा उर्फ छेदीलाल निवासी ग्राम जौहरपुर थाना तिंदवारी को न्यायालय द्वारा 7 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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Author: UP TIMES NEWS

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