बाँदा-आपदा का गैस संचालक ने बनाया अवसर,गैस की कालाबाजारी करने पर एफआईआर दर्ज

SHARE:

गैस की कालाबाजारी करने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। आराधना इंडेन गैस एजेंसी संचालक सहित रेस्टोरेंट मालिक के विरुद्ध कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है।
गौरतलब हो वर्ल्ड वार को पिछले कई दिनों घरेलू गैस किल्लत की समस्यायें आ रही है। प्रदेश सरकार ने भी अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि कालाबाजारी करने वालों के जमाखोरी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाए। रविवार की देर रात डीएम जे रीभा ने भी गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए कड़ा रुख अपनाया था। डीएम के निर्देश पर एसडीएम सदर नमन मेहता,नायब तहसीलदार धनन्जय कुमार,हेमन्त कुमार,पूर्ति निरीक्षक सहित आधिकारिक काफिले के साथ गैस एजेंसी,गोदाम,होटल रेस्टोरेंट आदि जगहों पर एक साथ छापेमारी की थी। आराधना गैस एजेंसी के अलावा गोदाम का निरीक्षण करते हुए सिलेंडर चेक किये थे। साथ ही किसी भी हालत में कालाबाजारी तथा जमाखोरी की शिकायत न मिलने के नसीहत दी थी। शहर के साईं दरबार होटल में कामर्शियल सिलेंडर के साथ 9 घरेलू सिलेंडर बरामद हुए थे। अधिकारियों ने सिलेंडर जप्त करने के साथ होटल संचालक के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए थे। इसी तरह होटल सिग्नेचर,कृष्णा स्वीट हाउस,राजदरबार आदि होटल,रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई थी। एसडीएम नमन मेहता ने बताया कि जांच के दौरान आराधना इंडेन गैस सर्विस में बड़ी गड़बड़ी मिली है। यहां 115 कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी की गई है। वही 600 घरेलू गैस सिलेंडरो की कालाबाजारी किए जाने की पुष्टि है। रेस्टोरेंट साइन दरबार के संचालक तथा एजेंसी संचालकों के विरुद्ध कालाबाजारी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। पूर्ति निरीक्षक विशाल कुमडिया ने बताया कि शासन द्वारा प्राप्त निर्देश के कम में जनपद में समस्त तहसीलों में घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग/भण्डारण एवं कालाबाजारी की जांच हेतु टीमें गठित की गयी। उप जिलाधिकारी नमन मेहता तहसील सदर तथा टीम के अन्य सदस्यों क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी,नायब तहसीलदार बांदा एवं पूर्ति निरीक्षकों की टीम द्वारा नगर पालिका परिषद के विभिन्न होटल/रेस्टोरेंट एवं गैस एजेन्सियों का संयुक्त रूप से दिनांक 15.03.2026 को छापेमारी / जांच की गयी थी। जांच के दौरान प्रतिष्ठानों में साई दरबार रेस्टोरेंट,सारंग होटल,सिग्नेचर रेस्टोरेंट, संकल्प इण्डेन गैस एजेंसी तथा अराधना इण्डेन गैस एजेंसी प्रमुख रूप से जांच की जद में रहे। आवश्यक वस्तुओं/ रसोई गैस की जमाखोरी/कालाबाजारी तथा घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम के उद्देश्य से यह जांच एवं स्थलीय निरीक्षण किये गये थे। उपरोक्त प्रतिष्ठानों में होटल साई दरबार तथा अराधना इण्डेन गैस एजेंसी में व्यापक कमियां पायी गयी है। होटल साई दरबार में मौके पर कुल 12 गैस सिलेण्डर पाये गये। जिनमें से 3 सिलेण्डर कामर्शियल तथा 9 सिलेण्डर घरेलू श्रेणी के पाये गये। घरेलू सिलेण्डरों के संबंध में पूछ-ताछ के दौरान तीन घरेलू गैस कनेक्शनों की पासबुक जब्त की गयी जो कमशः श्रीमती शोभा देवी पत्नी श्री बब्लू,निवासी नोनिया मोहाल बांदा ग्राहक सं0-331147 अराधना इण्डेन गैस सर्विस बांदा, श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री लाखनलाल निवासी शम्भू नगर बांदा ग्राहक सं0-704812151 शर्मीला इण्डेन गैस सर्विस स्वराज कालौनी रोड बांदा तथा श्रीमती प्रभा देवी पत्नी अशोक निवासी ग्राम धाधूराम डेरा,एच०पी० गैस ग्रामीण गैस वितरण ग्राम-मवईबुजुर्ग के नाम थी। होटल साई दरबार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं से गैस सिलेण्डर मांगकर उपयोग किया जा रहा था। जिससे स्पष्ट है कि रेस्टोरेंट संचालक द्वारा घरेलू गैस का उपयोग व्यवसायिक के रूप में किया जा रहा था। तथा किसी वैद्य अनुमति/दस्तावेज के बड़ी संख्या में गैस सिलेण्डरों का भण्डारण किया गया जो कि एल०पी०जी० कन्ट्रोल आर्डर-2000 के उल्लघन के साथ एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया गया है। जिस कारण उक्त प्रतिष्ठान के संचालकों के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। वही मे० अराधना इण्डेन गैस डीसीडीएफ कम्पाउण्ड की जांच में यह पाया गया कि 14.2 किग्रा0 के 600 घरेलू सिलेण्डरों की तथा 19.5 किग्रा० के 115 व्यावसायिक सिलेण्डरों की कालाबाजारी की गयी है। तथा अत्यधिक संख्या में उपभोक्ताओं द्वारा यह शिकायत की गयी थी कि गैस सिलेण्डर की बिना डिलिवरी हुए उनके मोबाइल नम्बरों पर सिलेण्डर बुकिंग तथा प्राप्ति से सम्बन्धित मैसेज प्राप्त हुए। जिसकी जांच में सम्यक पुष्टि हुई। इस प्रकरण में अराधना इण्डेन गैस एजेन्सी द्वारा घरेलू तथा व्यावसायिक सिलेण्डरों के व्यापक दुरूपयोग तथा कालाबाजारी की गयी है। जो कि एल०पी०जी० कन्ट्रोल आर्डर-2000 के उल्लघन के साथ एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया गया है। जिस कारण मे० अराधना इण्डेन गैस डी०सी०डी०एफ० कम्पाउण्ड के संचालक के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।
UP TIMES NEWS
Author: UP TIMES NEWS

Leave a Comment