अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने तीन अभियुक्तों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने उपलब्ध तथ्यों और अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद तीनों को छह माह के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया है।
जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आमजन को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट अमित आसेरी ने तीन अभियुक्तों को छह माह के लिए जनपद बांदा की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया है। जिला बदर किए गए अभियुक्तों में मिजाजीलाल पुत्र रामशरण उर्फ पीलीवानव उर्फ गफलुवा निवासी मुरलिया पुरवा थाना अतर्रा, सिराज पुत्र गुलजार निवासी कटरा थाना कालिंजर, हाल पता थाना कोतवाली नगर तथा रामकिशोर उर्फ बड़कउना पुत्र केशपति निवासी बैरफ थाना मरका शामिल हैं।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद की शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। जिला बदर किए गए व्यक्तियों की गतिविधियों पर भी पुलिस द्वारा सतर्क निगरानी रखी जाएगी। अपराधियों पर लगातार जारी है पुलिस की कार्रवाई
पुलिस के अनुसार कार्रवाई का उद्देश्य अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। प्रशासन की कार्रवाई से ऐसे तत्वों में कड़ा संदेश जाने की उम्मीद है। संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील
पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध या आपराधिक गतिविधि की जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान को गोपनीय रखते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।