नाबालिक को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद दुराचार करने वाले आरोपी को अदालत में दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2014 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अन्तर्गत एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 07 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित कराया गया। एएसपी शिवराज ने बताया कि दिनांक 02.02.2014 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अन्तर्गत नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में थाना कोतवाली नगर पर धारा 363/376(2झ) भादवि व 6 पाक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन उप निरीक्षक अनुरुद्ध प्रताप सिंह द्वारा सम्पादित की गयी थी।विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 14.05.2014 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक शिवपूजन सिंह द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी जितेन्द्र कुमार व आरक्षी मानवेन्द्र तथा पैरोकार आरक्षी सुजीत कुमार के अथक प्रयासों से अभियुक्त को न्यायालय द्वारा अभियुक्त अर्जुन पुत्र रामसजीवन निवासी हटेठी थाना कोतवाली नगर को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 07 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।