बाँदा-नाबालिग से दरिंदगी करने के मामले में अदालत ने आरोपी को सुनाया 20 साल का कारावास,लगाया अर्थदण्ड

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नाबालिग को अपनी हवश का शिकार बनाने के मामले में अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2023 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अन्तर्गत एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को न्यायालय के द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 05 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया गया है। एसपी पलाश बंसल ने बताया कि विगत 24 फरवरी 2023 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अन्तर्गत मर्दननाका के रहने वाले अभियुक्त मतीन पुत्र लाला द्वारा एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के परिजन की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर पर धारा 376/342 भादवि,3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन निरीक्षक शिव शंकर यादव द्वारा सम्पादित की गयी थी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 12.04.2023 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी जितेन्द्र कुमार तथा पैरोकार आरक्षी सुजीत कुमार के अथक प्रयासों से अभियुक्त को न्यायालय बांदा द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। एसपी ने बताया कि अन्य कई मुकदमो को भी सूचीबद्ध किया गया है। उनमें भी पैरवी कराई जाएगी। ताकि अपराधियों को सजा दिलाई जा सके।
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Author: UP TIMES NEWS

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