बाँदा-छेड़छाड़ और पॉक्सो मामले में आरोपी को तीन साल की सजा

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अपराध के मामले में प्रभावी विवेचना और मजबूत पैरवी के चलते न्यायालय ने आरोपी को तीन वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
जनपद के थाना बबेरू में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 08/22 में पुलिस की ओर से प्रभावी विवेचना एवं पैरवी की गई। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मामले की लगातार पैरवी की गई, जिसके फलस्वरूप 20 अगस्त 2026 को न्यायालय ने अभियुक्त अजय उर्फ पुत्र कमलेश निवासी ग्राम अहार, थाना बबेरू, जनपद बांदा को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। मामला धारा 354, 504, 506 भादवि तथा धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट से संबंधित था। न्यायालय ने अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास के साथ दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पॉक्सो एक्ट के मामले में मिली सजा
पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन पक्ष की पैरवी के चलते मामले में न्यायालय से दोषसिद्धि कराई गई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है।
तीन वर्ष का कारावास और जुर्माना
न्यायालय ने अभियुक्त अजय उर्फ को तीन वर्ष के कारावास तथा 2,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। पुलिस के अनुसार अभियान के तहत न्यायालय में लंबित मामलों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने का सिलसिला जारी है। एसपी पलाश बंसल ने कहा कि अपराधियों के विरुद्ध सजा दिलाए जाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।
UP TIMES NEWS
Author: UP TIMES NEWS

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