बाँदा-बेटी को जान से मारने के प्रयास में पिता दोषी करार

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बेटी को जान मारने के प्रयास में न्यायालय ने आरोपी पिता को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है।
अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति सुनील पुत्र शम्भू द्वारा 01 सितंबर 2023 को अपनी 12 वर्षीय पुत्री पर चाकू से हमला कर जान से मारने का प्रयास किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 679/23 धारा 307/324/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक हरभजन सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक सुशील कुमार तिवारी द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी नितीश कुमार तथा पैरोकार आरक्षी सुजीत कुमार के अथक प्रयासों से अभियुक्त सुनील पुत्र शम्भू निवासी बिजली खेड़ा थाना कोतवाली नगर को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
UP TIMES NEWS
Author: UP TIMES NEWS

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