नोएडा के चर्चित गैंगस्टर एवं शातिर अपराधी रवि काना की रिहाई को लेकर जेलर को निलंबित कर दिया गया है। कार्यवाही के बाद जे ल महकमे में एकबार फिर खलबली मच गई है।
बांदा जिला जेल से रवींद्र नागर उर्फ रवि काना की रिहाई पर लगातार सवाल उठ रहे थे। इसको लेकर कारागार प्रशासन पर लगातार दबाव पड़ रहा था। अब इस मामले में कड़ी कार्रवाई की गई है। मामले में बांदा जिला जेल के जेलर विक्रम सिंह को निलंबित कर दिया गया है, जबकि जेल अधीक्षक के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए हैं।प्रकरण सामने आने के बाद डीजी जेल पीसी मीणा ने पूरे मामले की जांच डीआईजी जेल प्रयागराज को सौंपी थी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में रिहाई प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं, लापरवाही और नियमों के उल्लंघन के संकेत मिलने के बाद जेलर केपी यादव को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।जेल अधीक्षक द्वारा न्यायालय को भेजे गए पत्र में बताया गया कि आरोपी को प्रशासनिक आधार पर अगस्त 2024 में गौतमबुद्धनगर से बांदा कारागार स्थानांतरित किया गया था। 28 जनवरी 2026 को संबंधित प्रकरण का बी-वारंट कारागार को प्राप्त हुआ था। जिसमें 29 जनवरी को न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश था। पुलिस गार्ड उपलब्ध न होने के कारण आरोपी को वीसी के माध्यम से पेश किया गया।पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि आरोपी के खिलाफ अन्य सभी मामलों में रिहाई आदेश पहले ही प्राप्त हो चुके थे। वह केवल बी-वारंट के आधार पर ही बंद था। वहीं जेल प्रशासन का कहना है कि वीसी पेशी के बाद न तो अभिरक्षा वारंट प्राप्त हुआ और न ही अग्रिम पेशी तिथि की कोई सूचना मिली। इसी आधार पर 29 जनवरी-2026 यानी बृहस्पतिवार को शाम 6:39 बजे आरोपी को रिहा कर दिया गया। वर्तमान में आरोपी जिला कारागार बांदा में बंद नहीं है। हालांकि न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार्य मानते हुए कहा कि जब जेल प्रशासन को पहले से जानकारी थी कि आरोपी बी-वारंट पर तलब है और उसी दिन रिमांड को लेकर सुनवाई भी हुई, तो ऐसे में आरोपी को रिहा करना न्यायिक आदेशों की अवहेलना है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना न्यायालय की अनुमति एवं सूचना के आरोपी को छोड़ना गंभीर चूक है, जो न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करती है। वहीं जेल से छूटने के बाद कहां आरोपी कहा गया नोएडा पुलिस को नहीं पता। फिलहाल पुलिस आरोपी के संपर्क में रहे लोगों की तलाश कर रही है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जेल अधीक्षक से तीन प्रमुख बिंदुओं पर जवाब मांगा है। पहला, जब बी-वारंट की जानकारी पहले से थी तो किन परिस्थितियों और किस आधार पर आरोपी को रिहा किया गया। दूसरा वीसी के माध्यम से रिमांड की कार्यवाही चलने के बावजूद न्यायालय को सूचित किए बिना अभियुक्त को क्यों छोड़ा गया। तीसरा क्यों न इस कृत्य को अभियुक्त के जेल कस्टडी से भागने की श्रेणी में मानते हुए जेल अधीक्षक के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाए। अदालत ने इस पूरे प्रकरण की जानकारी डीआईजी जेल और डीजी जेल को भी भेजी है ताकि आवश्यक स्तर पर जांच और कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इसी के चलते जेलर को दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया है।