जवाहर पंडित हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया को बेटी के गौना रस्म में शामिल होंने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें दो दिन की अल्पकालीन जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाहर पंडित हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे फूलपुर के पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया बेटी के गौना रस्म में शामिल होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें दो दिन की अल्पकालीन जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने उनकी अर्जी पर दिया है। याची के अधिवक्ता ने बताया कि 13 फरवरी को पूर्व सांसद की बेटी का गौना है। कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया है कि कपिल मुनि करवरिया पुलिस की निगरानी में 12 फरवरी शाम चार बजे से 14 फरवरी सुबह 11 बजे तक अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकेंगे। इसके बाद उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हाजिर होना होगा। हाजिर होने के बाद उन्हें पुनः जेल भेजा जायेगा।