बाँदा-अपहरण के बाद हत्या करने के मामले में 5 साल बाद आया फैसला,अदालत ने आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा

SHARE:

बांदा। बच्चे के अपहरण करने के बाद हत्या करने के मामले में अदालत ने सगे भाइयों सहित तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्तों पर 54 हजार का जुर्माना लगाया है।
एसपी पलाश बंसल ने बताया कि 12 नवंबर 2020 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी की रहने वाली ममता पत्नी महेश के नाबालिग बच्चे का पप्पू, सोनू पुत्रगण अशोक निवासीगण कांशीराम कॉलोनी निम्नीपार थाना कोतवाली नगर, बाला प्रसाद पुत्र रामकिशोर निवासी मर्दननाका थाना कोतवाली नगर ने अपहरण कर लिया था। अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद बच्चे का शव कालवनगंज चैकी क्षेत्र के अंतर्गत कांशीराम कालोनी के नजदीक फेंक आए थे। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया था। वहीं मुकदमे की विवेचना तत्कालीन सिविल लाइन चैकी प्रभारी नन्दराम प्रजापति द्वारा की गई थी। विवेचक ने प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया था। उक्त मुकदमे में एसपी पलाश बंसल ने प्रभावी पैरवी कराई। लोक अभियोजक जय प्रकाश साहू द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी नितीश कुमार तथा पैरोकार आरक्षी सुजीत के अथक प्रयासों से तीनो अभियुक्तो को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया है।
UP TIMES NEWS
Author: UP TIMES NEWS

Leave a Comment

सबसे ज्यादा पड़ गई