पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को रेप कांड के मामले में हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सजा को निलंबित करते हुए पीड़िता से 5 किलोमीटर दूर रहने की हिदायत दी है।
2017 उन्नाव दुष्कर्म केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि सेंगर दिल्ली में पीड़िता के रहने वाले इलाके के पांच किलोमीटर के दायरे में प्रवेश नहीं करेगा। अगर निर्देशों का उल्लंघन किया गया तो कोर्ट सख्त रुख अपनायेगा।