- अवैध खनन पर डीएम ने मरौली खदान संचालक पर बड़ी कार्यवाही की है। पट्टा धारक पर अवैध खनन किए जाने के मामले में 2 करोड़ 32 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया है।
अवैध खनन तथा परिवहन पर डीएम जे रीभा ने एक बार फिर खड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जनपद के सदर तहसील के अंतर्गत ग्राम-गरौलीखादर के गाटा सं0-333/7 का भाग (खण्ड सं0-05) कुल रकबा 23.00 हेक्टेयर है, जो डेस्कोन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक संजीव कुमार गुप्ता पुत्र प्रेमचन्द्र गुप्ता निवासी-128/189, के0 ब्लाक,किदवई नगर,जनपद कानपुर नगर के पक्ष में स्वीकृत है। रविवार को एडीएम कुमार धर्मेंद्र के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम जांच पड़ताल करने खदान पहुंची। जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 25,886 घन मीटर बालू/मोरम का अवैध खनन / परिवहन का कार्य किया गया है। पट्टाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के मामले में डीएम ने अधिकारियों की रिपोर्ट पर 2 करोड़ 32 लाख 97400 का जुर्माना पट्टा धारक पर लगाया है। डीएम जे रीभा ने कहा जनपद में अवैध खनन तथा परिवहन किसी भी दशा में होने नहीं दिया जाएगा। जहां कहीं भी अवैध खनन की शिकायत मिलेगी तो तत्काल कार्यवाही की जाएगी।






