बाँदा-पुलसिंग के लिए बहुत ही उपयोगी डिजिटल साक्ष्य,अपराधियों को पकड़ने सहित सजा दिलाने के लिए जरूर एकत्रित करें डिजिटल डाटा-शिवराज

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पुलिस लाइन में चल रहे प्रशिक्षण के दौरान अपर एएसपी ने रिक्रूट आरक्षियों को साइबर क्राइम,साइबर फारेसिंक व नये कानूनों में डिजिटल डेटा प्रेजेंटेशन के संबंध में विस्तृत जानकारियां दी। साथ ही डिजिटल साक्ष्य के महत्व को बतलाया।
शुक्रवार को पुलिस लाइन में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा शिवराज के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों को साइबर क्राइम,साइबर फारेसिंक व नये कानूनों में डिजिटल डेटा प्रेजेंटेशन के संबंध में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें साइबर क्राइम,साइबर फारेसिंक व तकनीकी तरीकों से आधुनिक पुलिसिंग की आवश्यकताओं पर विशेष रुप से जानकारी दी गई। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने रिक्रूट आरक्षियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी,सरल और प्रभावी बनाने हेतु अनेक महत्वपूर्ण बदलाव शामिल किए गए हैं।इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक पुलिसकर्मी इन प्रावधानों को भली-भाँति समझे और इन्हें व्यावहारिक रूप से लागू करे। प्रशिक्षण के दौरान बदलते डिजिटल युग में आपराधिक गतिविधियों के स्वरुप,तकनीकी तरीकों व उनसे निपटने के आधुनिक उपायों व नए कानूनों के लागू होने के बाद डिजिटल साक्ष्यों का संग्रहण,संरक्षण व विश्लेषण आदि बिंदुओ के बारे में जानकारी दी गई। रिक्रूट आरक्षियों को बताया गया कि विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध व उनकी पहचान करना,सोशल मीडिया आधारित अपराधों के बारे में जानकारी,साइबर फॉरेंसिक के आधुनिक उपकरण व तकनीक उपायों व नए कानूनों के अंतर्गत डिजिटल साक्ष्यों के प्रेजेंटेशन के सही उपयोग का कौशल आवश्यक है। अपर पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि डिजिटल रुप से सुदृढ़ जांच न केवल अपराधियों को पकड़ने में सहायक होती है बल्कि न्यायालय में भी ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में सहायक होता है। साथ ही कानून का ज्ञान केवल परीक्षा के लिए नहीं,बल्कि फील्ड में व्यवहारिक उपयोग के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक पुलिसकर्मी को जनता के साथ संवाद करते समय संवेदनशीलता,धैर्य और प्रोफेशनल व्यवहार का पालन करना चाहिए।उन्होंने रिक्रूट आरक्षियों को निर्देश दिया कि वह साइबर सुरक्षा,नये कानूनों में डिजिटल डेटा प्रेजेंटेशन व साइबर फारेसिंक के बारे में गंभीरता से अध्ययन करें और पुलिस सेवा के दौरान इनका शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें।
UP TIMES NEWS
Author: UP TIMES NEWS

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