बाँदा-नम्बरिंग कराये जाने के साथ सीओ ने रिक्शा चालकों को लापरवाही से रिक्शा न चलाने की दी हिदायत,साइबर अपराध के प्रति किया सचेत

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यातायात नवंबर माह जागरूकता कार्यक्रम के तहत क्षेत्राधिकारी ने ई-रिक्शा चालकों को तीन नए कानून की जानकारी देने के साथ यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। इसके साथ ही सीओ ने नंबरिंग कराये जाने के साथ लापरवाही से रिक्शा न चलाने की चालकों को नसीहत दी है।

पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में यातायात जागरुकता माह नवंबर के अंतर्गत जनपद में होने वाली दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने तथा यातायात नियमों के प्रति आम-जनमानस को जागरुक करने हेतु व्यापक जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को क्षेत्राधिकारी अतर्रा प्रवीण कुमार के नेतृत्व में थाना अतर्रा पर ई-रिक्शा चालकों को एकत्रित कर उन्हे यातायात नियमों के प्रति जागरुक किया गया। इस दौरान सीओ प्रवीण कुमार ने अपने-अपने ई-रिक्शा की नंबरिंग कराने,अपने नाबालिग बच्चों को ई-रिक्शा न चलाने देने आदि के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिलाओं को शासन द्वारा उनकी सुरक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं,कार्यक्रमों एवं हेल्पलाइन नंबरों जैसे मुख्यमंत्री हेल्पालाइन1076,वीमेन
हेल्पलाइन 1090,चाइल्ड केयर हेल्पलाइन, आपाताकालीन पुलिस सेवा डायल यूपी 112 जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित लोगों को वर्तमान में आधुनिक तरीकों से होने वाले साइबर अपराधों के बारे में सीओ द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। जिसमें केवाईसी अपडेट के नाम पर फर्जी कॉल्स या लिंक भेजकर उपयोगकर्ताओं से उनके निजी और बैंकिंग डिटेल्स मांगना,ओटीपी फ्रॉड जिसमें कॉल या मैसेज के ज़रिए उपयोगकर्ताओं से ओटीपी लेकर उनके बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर करना,यूपीआई स्कैम (UPI Scam),सोशल मीडिया हैकिंग,फर्जी कॉल्स,आदि प्रकार के साइबर अपराधों के बारें में जानकारी देकर जागरूक किया गया साथ ही क्षेत्राधिकारी प्रवीण कुमार ने आमजन से अपील की है कि अनजान व्यक्ति/अनजान फोन नम्बर के संपर्क मे ना रहें यदि अनजान व्यक्ति के द्वारा आपके बैंक खातों में किसी प्रकार के ट्रांजेक्शन किए जाते हैं तो तत्काल अपने बैंक,नजदीकी पुलिस स्टेशन, साइबर क्राइम पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) या साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर कॉल कर तुरंत शिकायत दर्ज कराए। सभी को 01 जुलाई 2024 से लागू हुए 03 नए आपराधिक कानूनों के महत्त्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान पर भारी निरीक्षक ऋषि देव सिंह आदि मौजूद रहे।
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Author: UP TIMES NEWS

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