सगे भाई की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2022 में थाना नरैनी क्षेत्रान्तर्गत सगे भाई की गैर-इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। एसपी पलाश बंसल ने बताया कि विगत 10 सितंबर 2022 की रात को जनपद के नरैनी क्षेत्र के सहबाजपुर के रहने वाले बच्चू पुत्र जागेश्वर ने शराब के नशे में अपने सगे भाई कल्लू पुत्र जागेश्वर के सिर पर लकड़ी के चैले से वार कर दिया था। जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गया था। इलाज के दौरान कल्लू की मौत हो गई थी। मृतक के पिता जागेश्वर की तहरीर पर थाना नरैनी में मु0अ0सं0 195/22 धारा 304 भादवि पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना निरीक्षक सुनील कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की गई थी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्रवण कुमार तिवारी द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी देवेन्द्र सिंह तथा पैरोकार आरक्षी प्रवीण कुमार के अथक प्रयासों से आरोपी भाई को एडीजे प्रथम न्यायालय द्वारा आरोपी बच्चू को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। सजा का ऐलान होते ही आरोपी फफक कर रो पड़ा।