बाँदा- हत्या के मामले में प्रेमिका सहित चार आरोपी दोषी करार,अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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प्रेम प्रसंग के चलते दिनदहाड़े युवक की चाकू से गोदकर हत्या करने के मामले में अदालत ने प्रेमिका सहित चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
गौरतलब हो कि विगत 15 नवंबर 2021 की सुबह 08.00 बजे के लगभग राम सिंह यादव पुत्र मानसिंह निवासी परेई अपने गांव के ही राजू यादव पुत्र बृजलाल सिंह व भरत सिंह पुत्र विजय सिंह के साथ गांव से अपने भूरागढ़ स्थित दूसरे मकान आया हुआ था। बताते हैं कि उसके मकान के बगल में एक युवती से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेम प्रसंग के चलते ही रियाज खान उर्फ पप्पू,अन्जुम खान उर्फ नूरी, विल्लू उर्फ अरबाज व शैलेन्द्र निवासी भूरागढ़ थाना मटौन्ध ने कमरे के अंदर चाकू से गला रेतकर व पेट में चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी भाग खड़े हुए। मृतक के भाई जय सिंह ने रियाज खान उर्फ पप्पू, व उसकी बहन अन्जुम खान उर्फ नूरी तथा विल्लू और शैलेन्द्र के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। इधर आरोपियों को पकड़ने के लिए तत्कालीन एसपी अभिनंदन ने सीओ सिटी राकेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अरविंद सिंह गौर सहित अलग-अलग टीमें गठित की थी। पुलिस टीम ने आरोपियों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया था। उपरोक्त मुकदमे में एसपी पलाश बंसल ने प्रभावी पहले कराई जाने के निर्देश दिए। लोक अभियोजक मनोज कुमार दीक्षित तथा रामकुमार सिंह ने अदालत के समक्ष दो चश्मदीद गवाह पेश किये। राजू यादव तथा भरत सिंह की गवाही पर अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40000 का जुर्माना भी लगाया है। मुकदमे में कोर्ट मुहर्रिर विपुल यादव तथा संदीप कुमार द्वारा भी अहम भूमिका अदा की गई।
UP TIMES NEWS
Author: UP TIMES NEWS

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