विगत चार साल पहले गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने चार अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ जुर्माने से दंडित किया है।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में वर्ष-2020 में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या के मामले में 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित किया गया है। एसपी पलाश बंसल ने बताया कि विगत 23 जून 2020 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम गुरेह के रहने वाले नीतेश सिंह ने कोतवाली देहात पर सूचना दी कि दिनांक 22.06.2020 को उनके भाई विजय सिंह उर्फ लब्बू को गांव के ही वीरेन्द्र, हर्षित,शिवपूजन व अभिषेक ने गोली मारकर हत्या कर दी है। सूचना पर थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0 118/20 धारा 302/34 भादवि पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना निरीक्षक रुकमपाल सिंह द्वारा सम्पादित की गई थी।विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक मनोज कुमार दीक्षित व रामकुमार सिंह द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी विपुल कुमार व नीतिश कुमार तथा पैरोकार आरक्षी देवी दयाल के अथक प्रयासों से चारों अभियुक्तों को ADJ-I न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। एसपी पलाश बंसल ने कहा कि अपराधियों को सजा दिलाये जाने की मुहिम आगे भी लगातार जारी रहेगी।






