बाँदा-नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के मामले में अभियुक्त दोषी करार,अदालत ने सजा सुनाने के साथ लगाया जुर्माना

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नाबालिक के साथ छेडखानी करने के मामले में अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है।
अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि जनपद कमासिन क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम अमेढ़ी के रहने वाले हीरालाल ने दिनांक 12.04.2021 को थाना कमासिन पर सूचना दी कि उनकी नाबालिक पुत्री के साथ गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा छेड़खानी की गई है । इस सम्बन्ध में थाना कमासिन में मु0अ0सं0 43/21 धारा 452/354/354(ख)/504/506/ भादवि 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन उप निरीक्षक भगवानदीन द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 29.10.2021 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक वीरेन्द्र सिंह द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी जितेन्द्र तथा पैरोकार आरक्षी सतीश के अथक प्रयासों से आरोपी को सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त दीपक उर्फ लिप्पू पुत्र शिवशरन निवासी अमेढी थाना कमासिन को 3 वर्ष के कारावास व 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।
UP TIMES NEWS
Author: UP TIMES NEWS

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