बाँदा-नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को सुनाई 20-20 साल की सजा

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नाबालिग के साथ दुराचार करने के मामले में अदालत दोषी करार देते हुए दो अभियुक्तों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माने से दंडित किया है।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में वर्ष-2019 में थाना बबेरू क्षेत्र अन्तर्गत एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले 02 अभियुक्तों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 44 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित कराया गया। एसपी पलाश बंसल ने बताया कि दिनांक 18.03.2019 को थाना बबेरू क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम रयान के रहने वाले 02 अभियुक्त सुकदेव व हीरालाल द्वारा एक 15 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाना बबेरू पर धारा 376(डी)/323/506 भादवि, 6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बबेरू कुलदीप सिंह द्वारा सम्पादित की गयी थी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 11.02.2020 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक शिवपूजन सिंह द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी गौरव दिवाकर व आरक्षी जितेन्द्र कुमार तथा पैरोकार आरक्षी चक्रधारी के अथक प्रयासों से दोनों अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व 22-22 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा दिलाने वाली टीम को एसपी ने शाबाशी दी है।
UP TIMES NEWS
Author: UP TIMES NEWS

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