बांदा। गैर इरादतन हत्या के मामले में पति-पत्नी तथा ससुर को दोषी करार देते हुए अदालत ने दस-दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में वर्ष-2021 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम मवई बुजुर्ग में व्यक्ति की गैर इरादन हत्या करने वाले 03 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। एसपी पलाश बंसल ने बताया कि 23 सितंबर 2021 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम मवई बुजुर्ग के रहने वाले विशाल पुत्र मोहन, सरवन पुत्र विशाल व सन्त कुमारी पत्नी विशाल ने एक राय होकर गांव के ही एक व्यक्ति मुकेश को मारपीट कर गम्भीर रुप से घायल कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस सम्बन्ध में मृतक की पत्नी रंजना की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 617/21 धारा 304/34/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए 08 अप्रैल 2022 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक विजय बहादुर सिंह व उमाशंकर पाल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी अमित सिंह तथा पैरोकार आरक्षी सुजीत के अथक प्रयासों से तीनों अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।