दहेज हत्या के मामले में अदालत ने पति व सास को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” व मिशन शक्ति 5.0 के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में वर्ष-2010 में थाना पैलानी क्षेत्र अन्तर्गत हत्या के मामले में आरोपी पति व सास को सश्रम आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। एएसपी शिवराज ने बताया कि जनपद पैलानी क्षेत्र के रहने वाले मलखान पुत्र श्रीपाल ने दिनांक 22.03.2010 को थाना पैलानी पर सूचना दी कि उनकी पुत्री को उसके ससुराल वालों नें प्रताड़ित कर दिनांक 20.03.2010 को जान से मार दिया है। इस सम्बन्ध में थाना पैलानी में मु0अ0सं0 44/10 संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना निरीक्षक दिनेश कुमार द्वारा सम्पादित की गयी थी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए पति रामसिंह पुत्र रामखेलावन निवासी पैलानी डेरा थाना पैलानी,सास सियादुलारी पत्नी रामखेलावन के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक सुशील कुमार तिवारी द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी देवेन्द्र सिंह तथा पैरोकार आरक्षी प्रांजुल के अथक प्रयासों से अभियुक्तों को न्यायालय ADJ प्रथम द्वारा 7-7 साल की सश्रम आजीवन कारावास व कुल 14 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
*अभियुक्त-*
1. जनपद बांदा ।